Jaipur News : जयपुर नगर निगम ने स्वच्छता के साथ इन विषयों पर लागू किए नये नियम 50 हज़ार तक के जुर्माने। new strict rules
Jaipur News – जयपुर में गंदगी फैलाने पर लगेगा 50,000 तक का जुर्माना: पालतू जानवरों के खुले में पेशाब करने पर भी एक्शन। खुले में मांस-मछली पकाने पर पाबंदी।
होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों पर एक्शन –
प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। शहर के सभी होटल रेस्टोरेंट धार्मिक स्थल तथा अन्य तमाम प्राइवेट सेक्टर के व्यापारियो के ये नियम ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा।
शहर में बढ़ती गंदगी पर लिये सख़्त नियम –
सरकार द्वारा आम जनता को लंबे समय से कचरे व गंदगी के ऊपर कोई नियम लाने की उम्मीद थी, क्योकि किसी प्रकार के स्वच्छता नियम ना होने के कारण जयपुर में अनेक जगह काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है। जिससे शहर के कई इलाको में दुर्गंध व गंदगी के कारण नयी बीमारियों का भी डर लगा रहता है।
नगर निगम हेरिटेज द्वारा शहर में बढ़ती गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर अब सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने के साथ ही गोबर डालने पर 200 रुपए से 5000 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।
जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि (प्रतिदिन)-
- कचरा जलाने पर 500₹ जुर्माना ।
- खुले स्थान पर नहाने पर 300₹ जुर्माना ।
- खुले स्थान पर शौच करने पर 500₹ जुर्माना ।
- खुले स्थान पर पेशाब करने पर 200₹ जुर्माना ।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200₹ जुर्माना ।
- घर और रोड पर कचरा फैलाने पर 100₹ जुर्माना ।
- सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 5000₹ जुर्माना।
- दुकानदारों, रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर 1000₹ जुर्माना।
- औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर 5000₹ जुर्माना।
- होटल मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर 2000₹ जुर्माना।
- घर में कचरा पात्र में कचरा इकट्ठा नहीं करने पर 200₹ जुर्माना। ( Jaipur News )
नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि (प्रतिदिन) –
- पेशाब करने पर 1000₹ जुर्माना।
- निजी मकान, दुकान, बिल्डिंग के निर्माण के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बिल्डिंग मटेरियल रखने पर 1000₹ जुर्माना।
- सार्वजनिक स्थान और दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर प्रत्येक पोस्टर और बैनर के लिए 2000 रुपए जुर्माना ।
- बिना अनुमति के रोड कट करने पर 5000₹ जुर्माना ।
- मकान के गंदे पानी को सड़क पर डालने पर 5000₹ जुर्माना। •
- मीट की दुकानों की गंदगी सड़क पर फैलाने पर 4000₹ जुर्माना •
- सार्वजनिक स्थानों पर भैंस बकरी, कुत्ते, ऊंट, गधा, घोड़े, सूअर जैसे जानवरों द्वारा गंदगी फैलाने पर मलिक के खिलाफ 5000₹ जुर्माना।
नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि (Jaipur news) –
- विवाह स्थलों द्वारा कचरा फैलाने पर 5000 रुपए जुर्माना खुले रास्ते में टेंट लगाकर मांस-मछली पकाने पर 3000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
- हेयर कटिंग सैलून द्वारा गंदगी फैलाने पर 500₹ जुर्माना।
- खाली प्लॉट और सरकारी जमीन पर कब्जा कर कचरा फैलाने पर 5000 रुपए जुर्माना।
- प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम द्वारा कचरा और गंदगी फैलाने पर 3000 रुपए जुर्माना ।
- ठोस कचरे का निस्तारण नहीं करने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।
Jaipur News Latest –
जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर शहर में कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर दी है। इसके तहत अब गली में कचरा फैलाने से लेकर दुकानों के बाहर कचरा डालने घर में कचरा इकट्ठा नहीं करने, कचरा जलाने, पालतू जानवरों के
खुले में पेशाब करने, मांस मछली पकाने पर भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान किया गया है।
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NEWS अखबारी :- Rahul Gautam is an Indian Journalist and Media personality. He is the founder of the News अखबारी, he loves photography and designing.
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