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Jaipur News : जयपुर नगर निगम ने स्वच्छता के साथ इन विषयों पर लागू किए नये नियम 50 हज़ार तक के जुर्माने। new strict rules

Jaipur News – जयपुर में गंदगी फैलाने पर लगेगा 50,000 तक का जुर्माना: पालतू जानवरों के खुले में पेशाब करने पर भी एक्शन। खुले में मांस-मछली पकाने पर पाबंदी।

होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों पर एक्शन –

प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। शहर के सभी होटल रेस्टोरेंट धार्मिक स्थल तथा अन्य तमाम प्राइवेट सेक्टर के व्यापारियो के ये नियम ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा।

शहर में बढ़ती गंदगी पर लिये सख़्त नियम –

सरकार द्वारा आम जनता को लंबे समय से कचरे व गंदगी के ऊपर कोई नियम लाने की उम्मीद थी, क्योकि किसी प्रकार के स्वच्छता नियम ना होने के कारण जयपुर में अनेक जगह काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है। जिससे शहर के कई इलाको में दुर्गंध व गंदगी के कारण नयी बीमारियों का भी डर लगा रहता है।
नगर निगम हेरिटेज द्वारा शहर में बढ़ती गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर अब सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने के साथ ही गोबर डालने पर 200 रुपए से 5000 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।

जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि (प्रतिदिन)-

नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि (प्रतिदिन) –

नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की गई जुर्माना राशि (Jaipur news)

Jaipur News Latest –

जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर शहर में कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर दी है। इसके तहत अब गली में कचरा फैलाने से लेकर दुकानों के बाहर कचरा डालने घर में कचरा इकट्ठा नहीं करने, कचरा जलाने, पालतू जानवरों के
खुले में पेशाब करने, मांस मछली पकाने पर भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान किया गया है।

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